यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य रूप से पृथक रहने का शपथ पत्र देना होगा : स्वास्थ्य मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूसरे देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे।

ये दिशा निर्देश तब आए हैं जब एक दिन पहले नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अगस्त से पहले अच्छी खासी संख्या में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों का संचालन बहाल करने की कोशिश करेगा।

भारत में 25 मार्च के बाद से सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।

घरेलू विमान सोमवार से उड़ान भरेंगे जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी लगी हुई है।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे जिनमें से सात दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर पर पृथक-वास करना होगा।

इसमें कहा गया है कि केवल गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी।

दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की सूची भी उपलब्ध कराएंगी।

सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।

दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान या जहाज में यात्रा कर रहे व्यक्ति को स्व-घोषणा पत्र की प्रति देनी होगी और इसकी एक प्रति हवाई अड्डे, बंदरगाह या सीमा चौकी पर मौजूदा स्वास्थ्य तथा आव्रजन अधिकारियों को भी देनी होगी।

दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि विमान में सवार होते वक्त और हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे।

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